मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार की एक पहल है। 2021 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को परिवहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करना। जी हाँ, बिलकुल सही पढ़ा आपने। बिहार सरकार इस योजना को इस लिए लाई है ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग भी वाहन खरीद सकें।
क्या इस योजना का लाभ हर एक बिहारी को मिलेगा?
नहीं, यह योजना सभी के लिए नहीं है। इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को दिया जायेगा। अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट transport.bih.nic.in पर जाना होगा।
इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें –
• योजना के तहत नागरिकों को 1 लाख की वित्तीय सहायता राशि या 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन होगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहां-वहां कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
• इससे उनका किमती समय बचेगा। जरूरमंद नागरिक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
• इस योजना का फायदा उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जिनके पास पहले से किसी भी प्रकार का वाहन नहीं है।
• इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी आयु 21 वर्ष से ज्यादा है।
कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
अधिक जानकारी के लिए आप सम्पर्क कर सकते हैं – 0612-2546449 या 0612-2222011 या 2222173